सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से किया इंकार, हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Supreme Court refuses to ban the film 'Udaipur Files', hearing will be held in High Court

नई दिल्ली: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को लेकर बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और इसे दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन छोड़ दिया है।

फिल्म को लेकर केंद्र सरकार ने पहले एक समिति का गठन किया था, जिसने छह कट्स के साथ फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 21 जुलाई को दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों के अलावा किसी भी अन्य कार्रवाई की अनुमति देना अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन होगा।

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह राजस्थान के कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित बताई जा रही है। इस विषय पर विवाद और संवेदनशीलता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजते हुए याचिकाकर्ताओं को वहां अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

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